
सांकेतिक तस्वीर।
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एसटीएससी के विशेष न्यायधीश की अदालत ने रंजिशवश एक युवक की हत्या करने के आरोपी रमन यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 25 मई 2021 को ग्राम आलासुर और सिमरिया के बीच खेत में एक लाश पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके शरीर पर गहरे घाव थे। मौके पर उपस्थित बसंत कुमार ने मृतक की पहचान अपने पुत्र अजीत चौधरी के रूप में की थी। जिसके बाद खितौला पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के पूर्व आरोपी रमन यादव की बहन को 24 मई को अर्जुन यादव ले गया था, जिसमें मृतक अजीत कुमार चौधरी ने मदद की थी। जिसके बाद आरोपी ने अजीत चौधरी पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी रमन यादव को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।