सार

मतदान के दिन निजी संस्था, फैक्टरी, कारखाने अथवा ऐसे संस्थान जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं दिने पर कार्रवाई होगी। 

MP Election 2023: Legal action will be taken if leave is not given for voting, flying squads will do random ch

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह
– फोटो : सोशल मीडिया

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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान में सभी को मतदान कराने चुनाव आयोग अभियान चला रहा है। अब इसी कड़ी में भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने चेतावनी दी है कि मतदान के दिन निजी संस्था, फैक्टरी, कारखाने अथवा ऐसे संस्थान जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं दिने पर कार्रवाई होगी। 

आशीष सिंह ने कहा कि ऐसे संस्थानों में फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से शुक्रवार को रैंडम चेकिंग की जाएगी। यदि यह पाया गया कि कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं दिया गया है तो ऐसे संस्थानों के मालिकों के विरुद्ध पुलिस में एफआइआर भी दर्ज की जाएगी और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 



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