
फुरकान शपथ लेते हुए
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मेयर पद के शपथ ग्रहण समारोह में वंदेमातरम का गान करने के बजाय धार्मिक नारेबाजी करने और इसके बाद टीका टिप्पणी मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है। भाजपा नेता की ओर से दायर अर्जी पर एमपीएमएल विशेष न्यायालय ने पूर्व मेयर, पूर्व विधायक आदि नेताओं के खिलाफ समन जारी करते हुए तलब किया है।
ये अर्जी भाजपा नेता राजेंद्र वार्ष्णेय चीफ की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 12 दिसंबर 2017 को कृष्णांजलि नाट्यशाला में नवनिर्वाचित बसपा के मेयर मो.फुरकान का मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिसमें बसपा पार्षदों ने नियमानुसार वंदेमातरम का गान करने के बजाय धार्मिक नारे लगाए।
इस दौरान हुए विवाद के बाद सभी लोग पूर्व विधायक जमीरउल्लाह, पूर्व विधायक चौ.महेंद्र सिंह, मेयर मो.फुरकान, बसपा नेता अशोक सिंह, सूरज सिंह, पार्षद मुर्शरफ आदि मेयर मो.फुरकान के आवास पर एकत्रित हुए। जहां उन्होंने भाजपा के प्रति टीका टिप्पणी की। जिसमें पूर्व विधायक जमीरउल्लाह ने तो बहुत भला बुरा कहा। इस मामले में दायर अर्जी पर एमपीएमएलए मामलों के न्यायाधीश संदीप की अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए 21 नवंबर अगली तारीख नियत की है।