MP Election: Liquor shop was open till 1 am in Bhopal, fine of Rs 75 thousand imposed on three shops

भोपाल में शराब दुकानों पर कार्रवाई

विस्तार


भोपाल आबकारी विभाग ने 3 शराब दुकानों को निर्धारित समय से अधिक समय तक खुला पाए जाने पर प्रत्येक दुकान पर 25 हजार रूपये के हिसाब से 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। प्रभारी आबकारी अधिकारी भोपाल के विगत दिनों किए गए निरीक्षण में कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपलानी लायसेंसी विजय सिंह, कम्पोजिट मदिरा दुकान अन्ना नगर लायसेंसी भोले विश्वनाथ, कम्पोजिट मदिरा दुकान, करौंद चौराहा, भोपाल लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे द्वारा विक्रय हेतु निर्धारित समय रात 11:30 बजे के बाद रात एक बजे मदिरा दुकान खुली पाई गई एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान करोंद चौराहा लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे मदिरा दुकान निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे के पूर्व प्रातः 6.45 बजे खुली पाई गई। यह मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है। 

इन तीनों ही प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लायसेंसियों का उक्त कृत्य, शमनीय होने से तीनों कम्पोजिट मदिरा दुकानो पर रूपये 25-25 हजार की शास्ति अधिरोपित किय जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए है।

 



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