संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 20 Sep 2023 12:01 AM IST

उरई। गैंगस्टर के दोषी का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि भिंड थाना क्षेत्र के ववेडी निवासी आबुदीन के विरुद्ध माधौगढ़ कोतवाली में 2011 में गैंगस्टर का मामला पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। 12 साल गैंगस्टर कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आबुदीन को दोषी पाते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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