उरई। गैंगस्टर के दोषी का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने सात साल का कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि आटा थाना पुलिस ने वर्ष 2006 में रैकवा निवासी धर्मदास को पकड़कर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।

17 साल गैंगस्टर कोर्ट में चली सुनवाई के बाद गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने धर्मदास को दोषी पाते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)



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