उरई। गैंगस्टर के दोषी का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने सात साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के ददरी गांव निवासी कल्लन को आटा पुलिस ने 2015 में पकड़कर गिरोहबंद अधिनियम के तहत एवं समाज विरोधी काम कर जनता में भय फैलाने के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

आठ साल गैंगस्टर कोर्ट में चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने कल्लन को दोषी पाते हुए सात साल की कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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