MP News: Gas cylinder will be available for Rs 450 in MP, department has issued rules, know who will be eligib

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
– फोटो : File

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मध्य प्रदेश सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के नियम जारी कर दिए है। बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टर्स, ऑयल कंपनियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पत्र जारी किया। 

विभाग के पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं गैर पीएमवाय श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (एमएमएलबीवाय) के अंतर्गत रजिस्टर्ड लाड़ली बहने जिनके स्वय के नाम से गैस कनेक्शन है, उनको फुटकर विक्रय दर 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल प्रदाय किया जाएगा। अनुदान की राशि 1 सितंबर 2023 से देय होगी। भारत सरकार के अनुदान की राशि के बाद बाकी की राशि राशि सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत एक माह में अधिकतम एक रिफिल पर ही अनुदान दिया जाएगा। फुटकर विक्रय दर में वृद्धि होने पर राज्य सरकार के अनुदान में परिवर्तन किया जाएगा। 

योजना के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिनके नाम पर पहले से गैस कनेक्शन है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पंजीयन के केंद्रों पर ही योजना के तहत हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हितग्राहियों को गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का पंजीयन आईडी की जरूरत होगी। योजना में हितग्राही की पहचान का काम ऑयल कंपनी से प्राप्त डेटा के आधार पर शासन द्वारा भी किया जाएगा। पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी 25 सितंबर तक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा समय-समय पर उसे अपडेट किया जाएगा। 

 



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