संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Tue, 12 Sep 2023 11:49 PM IST

उरई। युवती के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी युवक को सात साल की कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (कि्रमिनल) ह्रदेश पांडे ने बताया कि कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चाचा ने 27 मार्च 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 26 मार्च 2018 को डकोर कोतवाली क्षेत्र के कमठा गांव निवासी मानवेंद्र सिंह उसके घर में चुनाई का काम करता था। वह उसकी भतीजी को मेला देखने के बहाने ले गया और अपने घर ले जाकर भतीजी से दुष्कर्म किया था। साथ ही उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए थे।

पुलिस ने युवक के घर से पीड़िता को बरामद कर मानवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस में युवक के खिलाफ न्यायालय में 12 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर की कोर्ट में पांच साल से चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने मानवेंद्र को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



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