संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 13 Sep 2023 11:59 PM IST

उरई। गैंगस्टर के दोषी को न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पांच साल का कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि 2013 में कालपी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर चंद्रेश भारद्वाज ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हीरापुर निवासी विजय को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 18 अगस्त 2014 में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सात साल गैंगस्टर कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी विजय को दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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