संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Mon, 11 Sep 2023 11:50 PM IST
उरई। अवैध असलहा रखने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत ने सात माह का कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शैलेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मामला छह महीने पुराना है।
आटा पुलिस ने कदौरा थाना क्षेत्र के पुली निवासी संदीप को गिरफ्तार कर उसके पास से असलहा बरामद कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। छह महीने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत की कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने संदीप को दोषी पाते हुए सात माह का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया। (संवाद)