मुहम्मदाबाद। सदर तहसील के चिल्ली गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि सिविल जज रेनू यादव ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विधिक सहायता, सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर की कार्रवाई का अधिकार है। तहसीलदार कुमार भूपेंद्र ने कहा कि महिलाएं, 18 वर्ष कम आयु के बच्चे, एससीएसटी वर्ग, जातीय हिसा, बाढ़,भूकंप पीड़ित, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग निशुल्क विधिक सहायता के हकदार है उन्होंने कहा कि शिक्षक पढा़ई के दौरान लड़का ,लड़कियों में भेदभाव न करें। बच्चों को मानसिक रूप और शारीरिक से स्वस्थ रखें। मां-बाप को साक्षर होना अनिवार्य है।

इस दौरान प्रधानाध्यापिका संगीता सिंह,शैलेंद्र त्रिपाठी, हरिकिशन, मधु यादव, संपत सिंह, राणा इंद्रजीत सिंह, करन सिंह, देवेंद्र ,कमल ठाकुर, शरीफ खां, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।



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