MP News: CM Shivraj issued orders to increase the dearness relief of five lakh pensioners by four percent

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
– फोटो : File

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शिवराज सरकार ने करीब पांच लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पेंशनर्स को अब 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाएगी। 

वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को 1 जुलाई से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221 प्रतिशत  और सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। सरकार ने छठवें वेतनमान में महंगाई राहत में वृद्धि दर 9 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक छठवें वेतनमान में मूल पेंशन पर 212 प्रतिशत की दर से और सातवें वेतनमान में 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी।  

आदेश के अनुसार 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। वहीं, सेवा से से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत देय होगी।  

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी। वित्त विभाग का आदेश सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थानों, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है। 

 



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