
इंदौर के एक पब की तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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इंदौर में लगातार बढ़ रहे अपराध और नशे के व्यापार को रोकने के लिए पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस अधिकारियों ने इंदौर के पब संचालकों को रात 11 बजे के बाद कस्टमर से नया ऑर्डर नहीं लेने की हिदायत दी है। वहीं पब की पार्किंग में होने वाले विवाद रोकने के लिए पार्किंग में एक बाउंसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। डीसीपी जोन-2 अभिषेक आनंद ने पब संचालकों को बुलाकर बैठक में यह निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर के पूर्वी क्षेत्र विजय नगर, लसूड़िया और खजराना में करीब 45 से 50 पब हैं। बैठक में सभी पब संचालकों को बुलाया गया था। मीटिंग में जोन 2 के 5 थानों के करीब 38 पब संचालक शामिल हुए।
डीसीपी जोन-2 अभिषेक आनंद ने बताया कि बैठक में पब संचालकों को समय सीमा में पब बंद करने के निर्देश दिए हैं। 11 बजे के बाद कस्टमर से किसी भी तरह का ऑर्डर लेने के लिए मना किया है ताकि पब समय पर बंद हो सकें। नाबालिग को पब में एंट्री देने के लिए मना किया है। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पब संचालकों को हर स्टूडेंट और व्यक्ति का आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री देना है। सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि हर जगह के कैमरे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इन सभी बातों को स्थानीय थाने से पुलिसकर्मी समय समय पर चेक करेंगे।
बाउंसर्स का आपराधिक रिकार्ड चेक करेगी पुलिस
पब में काम करने वाले पूरे स्टाफ की लिस्ट थानों पर जमा करने के लिए कहा है। डीसीपी ने कहा कि विशेषकर बाउंसर्स के मामले में हम रिकार्ड चेक करेंगे कि आपराधिक रिकार्ड वाले बाउंसर्स तो नहीं रखे गए हैं। पार्किंग में भी बाउंसर्स रहेंगे ताकि वहां पर होने वाले विवादों को रोका जा सके।