संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:58 AM IST
उरई। किशोरी से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद आजाद ने आजीवन कारावास व शेष प्राकृतिक कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 55 हजार अर्थदंड भी लगाया है। मामला पांच साल पुराना है।
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने एक सितंबर 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 अगस्त 2019 को किशोरी शौचक्रिया के लिए सुबह खेत में गई थी। तभी मोहल्ले के रंजीत अहिरवार ने उसे झाड़ियां में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसकी दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या सहित दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को दो सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 29 नवंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका चार साल से ट्रायल स्पेशल विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने रंजीत अहिरवार को किशोरी की हत्या व दुष्कर्म में दोषी पाते हुए शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास व शेष प्राकृतिक जीवन तक रहने की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।