Ujjain: A young man was stabbed to death in a mutual enmity the court sentenced him to five years imprisonment

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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आपसी रंजिश में चाकू मारकर युवक को घायल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दो साल बाद फैसला सुनाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। पंवासा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को पंवासा मल्टी में रहने वाले अरुण को उसका साथी कालू एक्टिवा से छोड़ने के लिए पहुंचा था। जहां पुरानी रंजिश के चलते कालू पर खुशवंत पिता शिवमंगल भदौरिया निवासी लक्ष्मीनगर ने चाकू से हमला कर दिया था। कालू गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे दोस्त अरुण और अंशुल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामले में पंवासा थाना पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर खुशवंत को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। दो साल चली सुनाई के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। 



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