संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Tue, 22 Aug 2023 11:48 PM IST

उरई। किशोरी की आयु संबंधी फर्जी प्रपत्र दाखिल करने के आरोप में किशोर न्याय बोर्ड में गवाही देने पहुंचे एक स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रधान मजिस्ट्रेट शशांक गुप्ता ने न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिए। बाद में कोतवाली पुलिस को प्रधानाध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश देकर उन्हें कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

किशोर न्याय बोर्ड में अभियोजन अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने कोतवाली पुलिस को दो माह पूर्व तहरीर देकर बताया था कि शहर के ही एक किशोर ने उसकी मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोर को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को परमानंद पूर्व माध्यमिक कोल्हमपुर नवाबगंज गोंडा के प्रिंसिपल सुनील कुमार श्रीवास्तव की गवाही थी। किशोर के स्कूली प्रपत्र की जांच हुई। जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट शशांक गुप्ता ने सभी प्रपत्र फर्जी पाए गए। जिस आधार पर प्रिंसिपल सुनील कुमार श्रीवास्तव को न्यायालय में फर्जी प्रपत्र दाखिल करने के मामले में प्रधान मजिस्ट्रेट ने कस्टडी में लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। वही प्रिंसिपल को कोतवाली भेज दिया गया है।



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