संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Thu, 24 Aug 2023 12:08 AM IST

उरई। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को ले जाने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने दोषी को पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि डकोर कोतवाली कस्बा निवासी बबलू उर्फ राजेश ने पुलिस को तीन मार्च 2017 को तहरीर दी थी। उसमें बताया था कि उसकी बहन को एट थाना क्षेत्र के अमीटा गांव निवासी रामजी पांचाल व जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुसमरा निवासी कृष्ण पांचाल गांव से 10 फरवरी 2017 को बहला फुसलाकर ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 27 मार्च 2017 को किशोरी को खोज लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

किशोरी का न्यायालय में 164 का बयान कराया गया। जिसमें किशोरी ने बताया कि रामजी पांचाल और कृष्णा पांचाल उसे गांव से बहला फुसलाकर उरई ले गई। फिर पंजाब ले जाकर एक मकान में दुष्कर्म किया। न्यायालय के आदेश से दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी हुई। विवेचक विमलकांत मिश्रा ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दो मई 2017 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

पांच साल चले ट्रायल के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने साक्ष्य के आधार पर रामजी पाल को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल की कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं कृष्ण पांचाल को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबरें