Case of kidnapping and rape of a teenager, the convict was sentenced to life imprisonment, a fine of 20 thousa

जेल
– फोटो : सोशल मीडिया

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उरई में स्कूल जा रही किशोरी  का अपरहण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने सुनवाई कर सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के पनयारा गांव निवासी एक पिता  ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि  24 मई 2016 को  किशोरी घर से कोंच कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जा रही थी। तभी रास्ते में उसका अपहरण हो गया।

झांसी जनपद निवासी आदर्श उर्फ बॉबी मोहल्ला आजादनगर मेडिकल कस्बा थाना मोठ किशोरी को झांसी ले गया। यहां उसके साथ एक मकान में दुष्कर्म किया।  पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण सहित दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 11 जून 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।



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