उरई। जानलेवा हमले में तमंचा समेत गिरफ्तार युवक युवक पर दोष सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अचल लवानिया ने तीन साल की कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोंच कोतवाली के मोहल्ला निवासी पटेलनगर बृजेश कुमार गुप्ता ने छह जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भतीजा नमन गुप्ता अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाकर घर आ रहा था तभी मारकंडेश्वर चौराहे के पास सुधांशु अवस्थी ऊर्फ बबुआ व हिमांशु अवस्थी ने रोककर गालीगलौज शुरु कर दी और शराब के लिए एक हजार रुपए मांगे। न देने पर तमंचे से फायर कर दिया।
जिससे नमन गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। दरोगा अशोक कुमार ने नदीगांव रोड से सुधांशु अवस्थी ऊर्फ बबुआ को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा बरामद कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल 2 साल से विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट में चल रहा था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सुधांशु को तमंचा रखने के आरोप में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हिमांशु का मामला अलग से चल रहा है।