संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 19 Aug 2023 12:59 AM IST
उरई। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल की कैद और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण पुलिस को तहरीर दी थी कि 3 जुलाई 2019 को गांव का अखिलेश उसकी बेटी को बहलाकर ले गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। फिर पुलिस ने किशोरी और आरोपी अखिलेश को गुजरात से बरामद लाकर न्यायालय में पेश किया था और अखिलेश को जेल भेजा गया। किशोरी के 164 कलमबंद बयान कराए गए तो किशोरी ने बताया कि अखिलेश घर से बहलाकर अपने मामा के घर लालापुर, मध्य प्रदेश ले गया। वहां पर दिखावे के लिए शादी कर दुष्कर्म किया और तीन दिन तक कमरे में बंद रखा। न्यायालय के आदेश पर विवेचना में दुष्कर्म की धारा 376 बढ़ाई गई। तबसे आरोपी जमानत पर चल रहा था। न्यायालय में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश रेप मय पॉक्सो एक्ट अवनीश कुमार की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को दोनों अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने अखिलेश को दोषी पाते हुए दस साल की कैद और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।