संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Sat, 19 Aug 2023 12:56 AM IST

उरई। किशोरी के अपहरण करने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाकर पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के हीरापुर निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव का पंकज उसकी पुत्री को 14 फरवरी 2019 को घर से अपहरण कर ले गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को दस दिन के अंदर पकड़कर जेल भेज दिया था और 12 अप्रैल 2019 को न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दी। कुछ समय से आरोपी जमानत पर रिहा चल रहा था। जिसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पांच साल तक चला। ट्रायल के बाद शुक्रवार को दोनों अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने पंकज को अपहरण में दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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