– न्यायालय ने खारिज कर दी जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। तीन नाबालिग बहनों को ओडिशा से लाकर झांसी में बेचने की आरोपी महिला की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि बबीना थाने के प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह ने 28 जून 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से सूचना मिली थी कि ओडिशा के जिला सुंदरगढ़ की महिला डॉली कौर वहां से तीन नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर झांसी ले आई थी और यहां उसने नाबालिगों को एक-एक लाख रुपये में बेच दिया था। यहां तक कि उनकी जबरन शादी तक करा दी गई थी। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को बरामद कर उनके बयान दर्ज किए थे। नाबालिगों ने भी अपने बयान में महिला पर लगे आरोपों की पुष्टि की थी। इस पर आरोपी महिला डॉली कौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। महिला ने जेल से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।