उरई। चोरी और अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी युवक को न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक गुप्ता ने दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सोमवीर सिंह ने बताया कि कुठौंद पुलिस ने धम्मू को चोरी व अवैध तमंचा रखने के मामले में पकड़कर जेल भेज दिया था। जिसका ट्रायल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को दोनों पक्षों के गवाहों व जिरह सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धम्मू को दोषी पाते हुए जेल में बिताई हुई अवधि एवं चार हजार रुपये से दंडित किया है। (संवाद)