In the case of Love Jihad the accused was sentenced to 20 years.

कोर्ट में साबिर
– फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार


धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में एक आरोपी को जिला कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में बनाए गए कानून में मप्र में पहली बार आरोपी को सजा सुनाई गई है। म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 में आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदौर को दंडित किया गया है। मामला हातोद थाना क्षेत्र का है। किशोरी को घर पर अकेला पाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था।

गुरुवार को दोपहर में जिला न्यायालय ने आरोपी साबिर खान को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने थाना हातोद के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए उक्त आरोपी को इसके 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष तथा धारा 450 एवं 506 भा.दं.सं. में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ कुल 56,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई। 

साबिर ने हातोद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी घर पर अकेली थी उस वक्त साबिर उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद साबिर फरार हो गया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ दिन के बाद साबिर को गिरफ्तार किया। साबिर को जिला कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जिसमें फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई। 

विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि मामला सितंबर 2020 का है। घटना के बाद साबिर फरार हो गया था और पुलिस द्वारा आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद परिवार वालों ने बताया कि किशोरी घर पर अकेली थी जब घटना हुई। इसके बाद किशोरी ने भी मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने साबिर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। 

इंदौर में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाएं

इंदौर में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी सप्ताह शहर के लोकप्रिय मेघदूत गार्डन में महिलाओं ने एक युवक की पिटाई कर दी थी। वह एक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबरें