संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 11 Aug 2023 12:26 AM IST
उरई। गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मोहम्मद कमर ने दोषी पाते हुए दो-दो साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजन शिवदास पांडे ने बताया कि उरई कोतवाली के प्रभारी नागेंद्र कुमार पाठक 2021 में शहर कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर निवासी छोटू उर्फ शिवा को गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही सिरसाकलार के उपनिरीक्षक ब्रजेश सिंह ने 2007 में जिला झांसी निवासी वसारी रामबाबू को पकड़कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों को दोषी पाते हुए दो दो साल की कारावास और पांच पांच हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)