उरई। मासूम से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला चार साल पुराना है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह फरवरी 2019 की शाम करीब पांच बजे उसकी सात वर्षीय बेटी को रोहित ढीमर निवासी नंदनपुरा थाना सीपरी बाजार झांसी जो मोहल्ले के निवासी अपने फूफा मुन्ना ढीमर के यहां आया था, खेतों की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बेटी ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 फरवरी 2019 को रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से रोहित जेल में ही बंद है। इस मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष एट उमेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी। पुलिस ने 28 मार्च 2019 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले का ट्रायल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद बुधवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।