संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 03 Aug 2023 12:43 AM IST
उरई। गैंगस्टर के दोषी को सजा सुनाई। कालपी कोतवाली पुलिस ने ग्राम गुलौली निवासी खुर्शीद आलम के खिलाफ वर्ष 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। खुर्शीद आलम पर आरोप था कि वह लोगों में भय दिखाकर उन्हें परेशान करके अवैध रूप से धन अर्जित करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र भी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में तीन साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्य के आधार पर बुधवार को खुर्शीद आलम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के अलावा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडेय ने की। (संवाद)