संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 04 Aug 2023 12:37 AM IST
उरई। स्कूल जा रही किशोरी को बहलाकर गाड़ी में बैठाकर बाजरे के खेत में दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने दोषी पाया। इसमें मुख्य आरोपी को बीस साल और दूसरे को दस साल की कैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को पचास हजार रुपये और दूसरे को दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामला पांच साल पुराना है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 10 अक्तूबर 2018 को उसकी बेटी (14) स्कूल गई थी। तभी गांव के ही सीताराम व चुर्खी थाना क्षेत्र के ककहरा निवासी लल्ला भैया उसे बहलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गए और बाजरे के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद आजाद की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को दोनों अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने सीताराम को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लल्ला भैया को दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।