कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

ललितपुर। नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर चार लाख रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है।

कोतवाली अंतर्गत ग्राम भरतपुरा निवासी अखलेश कुमार साहू ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पढ़ाई के लिए राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा झांसी में रहता था। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहा था। पड़ोसी अमित पांडेय ने उसे बताया कि उसके मित्र सत्येंद साहू निवासी रानीपुरा थाना मऊरानीपुर की पत्नी दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम में सेवारत हैं। वह उसकी नौकरी लगवा सकते हैं।

इस पर उसने नौकरी लगवाने के एवज में पांच लाख रुपये मांगे तो बातों में आकर चार लाख रुपये दे दिए। बाकी के रुपये घर पहुंचकर देने की बात कही। युवक का आरोप है कि उन लोगों ने ललितपुर आकर उसके शैक्षिक प्रमाणपत्र भी ले लिए। 8 मई 2018 को आरोपियों ने उसे नियुक्ति पत्र दिया और वह आरोपियों के साथ मोकामा बिहार के निगम ऑफिस पहुंचा। यहां पर प्रबंधक द्वारा उसे बताया गया कि ऐसी कोई भी नियुक्ति नहीं होनी है।

जिसके बाद वह लोग भारतीय खाद्य निगम बाजार समिति बिहारी शरीफ नालंदा बिहार ले गए। यहां भी कोई पद रिक्त नही मिला। इस पर उसने रुपये वापस मांगे तो वह टालते रहे। आरोप है कि 29 नवंबर 2020 को आरोपियों से जब उसने अपने चार लाख रुपये मांगे तो उन्होंने गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

युवक ने कहा कि घटना की शिकायत उसने पुलिस से की। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है।



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