105 caught chain-pulling in train

चेन पुलिंग
– फोटो : social media

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ट्रेन में सफर के दौरान बिना किसी ठोस वजह के अलार्म चेन पुलिंग न करें। ऐसा करने पर आपको आर्थिक दंड सहित सजा भी हो सकती है। आरपीएफ ट्रेनों में चेन पुलिंग को लेकर यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। आरपीएफ ने अलीगढ़ स्टेशन पर बेवजह चेन पुलिंग करने पर 105 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए उनसे बतौर जुर्माना 27,975 रुपये वसूले हैं। 

उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा चलाया जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रयागराज मंडल में 648 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,28, 800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 105 व्यक्तियों को पकड़कर जुर्माना स्वरूप 27,975 रुपये वसूल किए गए। 

अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों को रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिनियम में 1000 रुपये का जुर्माना अथवा एक वर्ष की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। 



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