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Minor raped for 26 days in Ujjain, court sentenced to 20 years imprisonment

Court Room
– फोटो : Social Media

विस्तार

एक युवक ने एक नाबालिग से कुछ ऐसी दोस्ती निभाई कि वह उसे अपने साथ ऑटो में बैठाकर पीथमपुर ले गया, जहां उसने दो दिनों तक उसे अपने दोस्त के घर रखा उसके बाद मकान किराए से लेकर 26 दिन उसे अपने साथ रखा। जहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे उज्जैन के छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग की रिपोर्ट पर चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए इस मामले में आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय मैं अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय ने युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष तक कारावास की सजा सुनाई है। 

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 दिसंबर 2020 को दोपहर करीब दो बजे आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह एक नाबालिग को क्षीरसागर में मिला, वहां से शेरू ने नाबालिग को ऑटो से पीथमपुर उसके दोस्त के घर ले गया वहां उसे दो दिन तक रखा। फिर आरोपी ने पीथमपुर में मकान ले लिया था जहां उसने नाबालिग को अपने साथ 26 दिन रखा। नाबालिग के मना करने पर भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। फिर 5 जनवरी 2021 को रात 11 बजे आरोपी उसे चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था। फिर नाबालिग थाने गई और माता पिता के आने के बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। 

थाना चिमनगंजमण्डी ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह उम्र 30 वर्ष निवासी- जीवाजीगंज थाने के सामने, डोली गली जिला उज्जैन को दोषी करार दिया औऱ 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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