संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 के बाद संपन्न हुआ हो) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपन्न हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दंपती जिनमें केवल पति दिव्यांग हो उसे 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दिव्यांग दंपती जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो उसे बीस हजार रुपये और ऐसे दपंती जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो उसे 35 हजार रुपये की एकमुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खातों में भेजी जाती है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने बताया इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद तीन दिन के भीतर आवेदन पत्र की हार्डकाॅपी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अथवा शादी का कार्ड, आय प्रमाणपत्र, सीएमओ द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।