जालौन। 21 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर तहसील क्षेत्र में पीएलबी द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। पीएलबी बादाम सिंह यादव ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न गावों में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि 18 मई से लेकर 21 मई तक राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का शीघ्र सुलभ एवं आपसी समझौते से अंतिम निर्णय करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय वाद, स्टांप वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, वैवाहिक व पारिवारिक वाद, टैक्स संबंधी मामले, बिजली चोरी वाद, चैक बाउंस वाद, श्रम विवाद, जलकर वाद, प्री लिटिगेशन आदि वादों का निस्तारण कराया जा सकता है। वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। लोक अदालत में निस्तारण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। (संवाद)