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आर्य समाज में की शादी
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

दोनों अलग समाज से होने की वजह से लड़की के पिता शादी का विरोध कर रहे, जोड़े को थाने पर आने का दबाव बनाया जा रहा था, लड़के को जान से मारने की धमकी भी मिली

इंदौर के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले 23 साल के युवक और 20 साल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने 1 मई को शादी रचा ली। इसके बाद से लड़की के पिता दोनों को पुलिस थाने आने का दबाव बना रहे थे। वे प्रेमी को जान से मारने की धमकी भी दे चुके थे। दोनों अलग-अलग समाज से हैं जिस वजह से लड़की के पिता को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। इसके बाद दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पुलिस के बुलाने पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां हैं वहीं से संबंधित टीआई और एसपी मामले में बयान दर्ज कर लें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को नजीर मानते हुए हाईकोर्ट यह फैसला सुनाया है। मामले में एमजी रोड थाने की महिला एसआई ने भी इस जोड़े की कांउसलिंग की। युवती के पिता को बुलाकर हाईकोर्ट की कॉपी दिखाकर उन्हें भी इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई।लड़की लसूड़िया इलाके की रहने वाली है। उसके पिता ने उस पर थाने आकर मिलने का दबाव बनाया था। प्रेमी जोड़े ने वकील कृष्ण कुम्हारे कुन्हारे और डॉ. रूपाली राठौर के माध्यम से हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी।

अपने आदेश में कोर्ट ने यह कहा

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कोई भी धमकी मिलने की दशा में इंदौर पुलिस (एसपी) के पास शादी के और उम्र के सबूत के साथ पहुंचेंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे और धमकाने वालों के नाम बताएंगे। वहीं किसी इमरजेंसी की दशा में या किसी करण से एसपी के पास नहीं पहुंचने पर याचिकाकर्ता को किसी भी नजदीक के पुलिस थाने पर जाकर बयान दर्ज करवाने की अनुमति दी जाती है। एसपी या थाना प्रभारी याचिकाकर्ता के जीवन को खतरा देखते हुए विधि अनुसार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के शक्ति वाहिनी केस में दिए दिशा-निर्देशों अनुसार तुरंत एक्शन लेंगे।

तीन साल से दोनों थे क्लासमेट, फिर परवान चढ़ा प्यार

वकील कृष्ण कुन्हारे के मुताबिक दोनों तीन साल से कॉलेज में एक ही क्लास में हैं। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर उन्होंने शादी का फैसला लिया। दोनों ने आजाद नगर के आर्य समाज में शादी रचा ली। छात्रा के पिता सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित और मजबूत हैं। वे इस शादी के खिलाफ हैं। 



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