संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को बैंकों से वित्तपोषित कराकर उद्योग स्थापित कराने के लिए 50 लाख तक का ऋण मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक वित्तपोषण का प्रावधान है।
योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट का सामान्य वर्ग पुरुष उद्यमियों को 10 प्रतिशत और एससी-एसटी, ओबीसी,अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिलाओं को स्वयं का अंशदान पांच प्रतिशत लगाना होगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डीआर प्रेमी ने बताया कि योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सामान्य पुरुष को 15 प्रतिशत सब्सिडी एवं आरक्षित वर्ग को 25 प्रतिशत सब्सिडी अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य पुरुष को 25 प्रतिशत सब्सिडी एवं आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत सब्सिडी अनुमन्य है। सभी ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को तीन साल तक तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान की भी सुविधा उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला एवं पुरुष की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र के साथ आधारकार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान, सभासद द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, सीए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि जमा करने होंगे। आवेदन 25 मई तक कर सकते हैं।