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जीनत पति साजिद हुसैन
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

इंदौर में पुलिस से मदद मांगने वाली महिला बड़ी ठग निकली। उसने डायल 100 पर फोन लगाकर पुलिस को कहा कि एक महिला और उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वह एक बड़ी ठग है जिसने कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। उसके खुलते राज देखकर पुलिस भी अब हैरान है। 

पुलिस ने ठगी के आरोप में जीनत पति साजिद हुसैन निवासी वास्तु अपार्टमेंट इक्का पॉइंट को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने उसे एक गैरेज मालिक को ठगने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके पास से मिले लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए गए हैं और पुलिस को डॉलर व क्रिप्टो करंसी में लेनदेन का रिकॉर्ड भी मिला है। जीनत की गिरफ्तारी के बाद कई लोग राऊ थाने पहुंचे हैं जिन्होंने बताया है कि जीनत ने उन्हें भी ठगा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत के बाद एफआईआर की संख्या बढ़ भी सकती है। राऊ थाना टीआई नरेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि सोमवार तक जीनत रिमांड पर है उससे पूछताछ की जा रही है। जीनत और उसके पति साजिद हुसैन के बैंक अकाउंट की जानकारी भी निकाली जा रही है। 

कैसे खुली पोल

इंदौर में क्रूड ऑयल और गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर सालभर में पैसा डबल करने का झांसा देकर आरिफ खान निवासी राम रहीम कॉलोनी राऊ से महिला ने 26 लाख रुपए ठगे। शुरुआत में एक लाख रुपए कैश जीनत को दिए। कुछ दिन में जीनत ने एक के बदले डेढ़ लाख रुपए आरिफ को रिटर्न कर दिए। इससे आरिफ को अच्छे रिटर्न की उम्मीद बंध गई और जीनत पर पक्का भरोसा हो गया। इसके बाद आरिफ ने उसे कई किश्तों में 26 लाख रुपए दिए। जब आरिफ ने बाद में पैसे मांगने शुरू किए तो वह टालने लगी इस पर आरिफ थाने पहुंचा।

जीनत ने आरिफ के दोस्त की कार भी हड़प ली

आरिफ ने बताया कि जीनत ने कहा था कि उसे बिजनेस के चलते कई शहरों की यात्राएं करना होती हैं। इसके लिए किराए की कार की जरूरत पड़ती है। इस पर आरिफ ने दोस्त सद्दाम की कार MP09WD2357 को 30 हजार रुपए महीना किराए दिलवा दिया। जीनत ने पांच माह का किराया दिया फिर सात महीने तक किराया भी नहीं दिया। आरिफ ने जब कार मांगी तो उसने कार को घर पर रखना बंद कर दिया और कार लौटाने से भी इंकार कर दिया।

इस तरह पैसे वापस दिलाएगी पुलिस

जीनत पर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महिला का अकाउंट व प्रॉपर्टी सीज कर पैसा वसूलेगी। 19 जुलाई 2019 को ‘अनियमित जमा योजना अधिनियम’ को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। इसका उद्देध्य अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना है। इसमें आरोपी की संपत्ति और जमा राशि को सीज करने का प्रावधान जिम्मेदार अधिकारी को दिया गया है लेकिन पीड़ित को लेनदेन के पूरे प्रमाण देना होंगे।



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