
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी 375 कॉलेजों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 2020 में निर्धारित मापदंडों के आधार पर कॉलेजों की जांच का आदेश दिया है।
सीबीआई ने इससे पहले की गई जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। इसे लेकर कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की। सीबीआई ने 11 कॉलेजों की जांच की और छह कॉलेजों में व्यापक अनियमितताएं पाई गई हैं। कोई भी कॉलेज सभी मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। अन्य पांच कॉलेजों में भी अनियमितताएं मिली हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।
सीबीआई को इन बिंदुओं पर करनी होगी जांच
1. प्रदेश में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज संचालित है और कब से संचालित हैं?
2. 10 साल या उससे भी अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी हैं?
3. पांच साल और उससे अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी हैं?
4. पांच साल और उससे कम समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी हैं?
इस मामले में अब तक हो चुका है यह
27 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता दिलीप शर्मा का कहना है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई तय की है। सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट तय करेगा कि परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए या नहीं?