class="post-template-default single single-post postid-1800 single-format-standard wp-custom-logo wp-embed-responsive jps-theme-newsup ta-hide-date-author-in-list" >


40 accused of fraudulent transaction of Rs 3 crore 23 lakh in Morena out of reach of police

एक्सिस बैंक शाखा, मुरैना
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के मुरैना के थाना नगरा अंतर्गत पंचायत चापक से बैंक में फर्जी खाता खोलकर करोड़ों रुपयों के लेनदेन का मामला सामने आया है। पंचायत चापक निवासी महेंद्र सिंह पुत्र भीकम सिंह तोमर की पत्नी मीनू देवी के नाम से 2016 में नोटबंदी के दौरान मुरैना एक्सिस बैंक में फर्जी खाता खोला गया था। उसमें तीन करोड़ 23 लाख 14 हजार का लेनदेन किया गया। फर्जी खाता खोलने में बैंक मैनेजर आशीष जैन का बाबू विक्रम जैन और पंकज श्रीवास्तव ने सहयोग किया। इसके लिए षडयंत्र पूर्वक कूट रचित फर्जी दस्तावेज (पैन कार्ड और वोटर कार्ड) बनाए गए।

मीनू देवी एक गरीब परिवार से हैं। वह अपने परिवार के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके पति महेंद्र मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। मीनू देवी ने बताया कि उनके घर 12 मार्च 2019 को बैंक की ओर से पत्र भेजा गया था। वह पत्र अंग्रेजी भाषा में होने के कारण पढ़ न सकीं तो उसको संभाल कर रख दिया। गांव वालों को बताने पर कहा गया कि किसी का नोटिस है। जब इनकम टैक्स की टीम के अधिकारी घर पर पहुंचे तब पता चला कि किसी ने हमारे नाम से फर्जी खाता एक्सिस बैंक में खोला है, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है।

फरियादी मीनू देवी और उनके पति महेंद्र सिंह तोमर

मीनू ने बताया कि लगभग 27 हजार रुपये का इनकम टैक्स भरने के लिए अधिकारियों ने नोटिस दिया। ऐसा देख उनके होश उड़ गए। जब मीनू देवी ने मुरैना एक्सिस बैंक मैनेजर से बात की तब पता चला कि फर्जी खाता खोला गया है। बैंक मैनेजर ने खाते में तीन करोड़ 23 लाख 14,641 रुपये 40 पैसे का लेनदेन होना बताया।

इसके बाद महेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस थाना कोतवाली में जाकर थाना प्रभारी को इस मामले से अवगत कराया। थाना प्रभारी ने जांच कर 24 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोपी बैंक मैनेजर आशीष जैन, विक्रम जैन और पंकज श्रीवास्तव न्यायालय में पेश होने के बाद से जमानत पर चल रहे हैं। बाकी के 40 आरोपियों पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दो साल से अधिक समय गुजर चुका है। आरोपी सरेआम घूम रहे हैं।

धारा 420, धारा 467, 468, 471, ताहि. के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मुरैना के भगवान ऑटो सेल्स, प्रकाश प्लाजा, ब्रह्मानंद अग्रवाल, रूद्र इंटरप्राइजेज, अरब इंटरप्राइजेज, हर्षन डेरी, गुरप्रीत सिंह ऑनलाइन ट्रेडिंग, कृष्ण कुमार पांडे, हनुमान जी ट्रेडर्स, केके इंटरप्राइजेज, श्री गणेश इंटरप्राइजेज, राधा कृष्ण इंटरप्राइजेज, संगीता उपाध्याय, आलिया ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिव, इंडिया दुर्गा ऑटोमोबाइल्स अलीगढ़, आशीर्वाद ट्रेडिंग कंपनी, शहीद धर्म आगरा, मां केला देवी डेरी, राजेश, राम लखन, सुरजीत, राजीव कुमार जैन, अमित कुमार, रिंकू, राजीव, अमित, राजेश और मोनू ट्रेडिंग कंपनी सभी आरोपी फरार चल रहे हैं।

मामले में स्थानीय लोग विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि पुलिस ने सांठगांठ कर इन अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। कहीं न कहीं पुलिस की इन अपराधियों से मिलीभगत है। इसीलिए दो साल बीत जाने के बाद भी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *