
सांकेतिक तस्वीर।
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जमीन के लालच में साले के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या करने वाले दामाद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या की इस साजिश में मृतक का बेटा भी शामिल था, लेकिन नाबालिग होने के चलते उसका प्रकरण बाल न्यायालय में अभी विचाराधीन है। अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन सतना ने आरोपी विपिन पटेल पिता संपत पटेल (28) को धारा-302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड एवं धारा 201 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मृतक रमेश पटेल उर्फ पड़ा (50) निवासी मडकरा थाना रामनगर में करीब 15 वर्ष से अकेले रहता था। उसने अपनी पत्नी को तीन पुत्रियों और एक पुत्र सहित घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मृतक की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने मायके ग्राम मझगवां में रहती थी। मृतक का सबसे छोटा दामाद आरोपी विपिन पटेल मृतक के पास की जमीन को गिरवी रखना चाहता था।
जीजा की योजना से साला यानी मृतक का पुत्र भी सहमत था, लिहाजा पिता के विरोध से वह भी नाखुश था। इसी बीच 11 जून 2021 को मृतक रमेश का नाबालिग पुत्र और दामाद विपिन पटेल मृतक के भाइयों के घर पहुंच कर ठहर गए। रात के वक्त जीजा – साले मृतक के घर गए जहां जमीन गिरवी रखने की बात को लेकर मृतक के साथ उनका विवाद हो गया। मृतक के पुत्र और दामाद विपिन पटेल ने मिलकर कपड़े की रस्सी से गला घोंट दिया। इतना ही नहीं सब्जी काटने वाले चाकू से उसके गले पर भी वार किया। उसे मरा हुआ समझ कर घर लौट आए। कुछ देर बाद जीजा-साला खाना खाकर पुनः मृतक के घर की ओर गए तो पाया कि वह जीवित है।
इस पर आरोपी विपिन पटेल ने कुल्हाड़ी से गले पर वार किया और वापस आकर सो गए। सुबह 4 बजे उठकर अपने गांव चले गए। इधर, सुबह 13 जून को मृतक का ममेरा भाई निमंत्रण देने आया तो रमेश पटेल उर्फ पड़ा को घर में मृत हालत में मिला। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद आरोपी दामाद पर मामला दर्ज किया गया।