
सांकेतिक तस्वीर।
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धारदार चाकू से हमला कर पत्नी को घायल करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाष जैन ने ये फैसला सुनाया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर योजना 2018 के तहत प्रतिकर राशि दिये जाने का आदेश भी पारित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि घटना दिनांक 14 सितंबर 2021 की रात 2:30 बजे पीड़िता तरूणा दोहरे अपने घर पर सो रही थी। आरोपी पति सुनील दोहरे शराब के नशे में आया और बाल पकड़कर उसे उठाकर बोला की तू अपनी मां के घर नहीं जायेगी, तो उसने पूछा कि क्यों नहीं जाएगी। इस बात पर पति गंदी गंदी गालियां देने लगा और वही पर रखी छुरी से जान से मारने की नीयत से उसके पेट, सीने व हाथ-पैर पर वार किए, जिससे उसे गंभीर चोट आई और वह जमींन पर गिर गई। पीड़िता की चिल्लाने की आवाज सुनकर ससुर परमांनंद आये और उन्होंने पड़ोस में जाकर तरूणा के पिता को उठाया, फिर उन्होंने 100 डॉयल कर पुलिस को बुलाया, पुलिस पीड़िता को इलाज के लिए शासकीय जिला अस्पताल सीहोर ले गई। पीड़िता की स्थिति गंभीर होने के कारण वहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चला। आरक्षी केन्द्र थाना कोतवाली द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी साक्षियों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान घटना का पूर्ण समर्थन किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त सुनील दोहरे (24) पुत्र परमानंद दोहरे को धारा 307 भादवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।