[ad_1]
गाजीपुर कोर्ट के बाहर अफजाल अंसारी
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी व अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वहीं सांसद अफजाल अंसारी आवास फाटक और उसके आसपास सन्नाटा छा गया। उनके आवास के बाहर कोतवाल घनानंद त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर विश्वनाथ यादव के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। उनके कुछ शुभचिंतक भी यहां आए, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के मौजूद न होने पर चले गए।
पहली बार 2004 में बने थे सांसद
सांसद अफजाल अंसारी मुहम्मदाबाद विधानसभा से पांच बार विधायक और गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद निर्वाचित हुए। लेकिन, दोनों संसदीय कार्यकाल उनके लिए शुभ नहीं रहा। अफजाल अंसारी ने पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को लगभग सवा दो लाख मतों से पराजित किया। सपा ने प्रत्याशी बनाया था।
ये भी पढ़ें: मिट्टी में मिला माफिया मुख्तार का राजनीतिक भविष्य, गुनाह गिनते-गिनते थक जाएंगे
[ad_2]
Source link