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Jabalpur High Court Panic button and GPS cost 3200 in Rajasthan 14 thousand in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
– फोटो : अमर उजाला

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केंद्र सरकार ने बसों में जीपीएस तथा पैनिक बटन की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भटटी की एकलपीठ को बताया गया कि राजस्थान में जीपीएस और पैनिक बटन लगाने का चार्ज 3200 रुपये है। मध्यप्रदेश में लगभग 14 हजार रुपये लिया जा रहा है।

एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रतिनिधिमंडल दर निर्धारण के संबंध में परिवाहन आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे। परिवहन आयुक्त 45 दिनों की निर्धारित समय अवधि में निर्णय लें। बता दें कि भोपाल निवासी सुरेश साहू सहित अन्य बस ऑपरेटर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने बसों में जीपीएस तथा पैनिक बटन अनिर्वाय रूप से लगाने को आदेश जारी किए थे। जीपीएस और पैनिक बटन नहीं होने पर परमिट तथा फिटनेश सार्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सिस्टम लगाने के लिए चार कंपनी को अधिकृत किया था। सिर्फ चार कंपनियों को अधिकृत किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि 15 अन्य कंपनियों को भी अधिकृत कर दिया गया है। याकिचाकर्ताओं की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि राजस्थान में 3200 रुपये जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में इसके लिए लगभग 14 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।

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